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		| ‘‘कृषक साथी ऋण योजना‘‘ पृष्ठ भूमिः-
 बड़े भूमिधारक काष्तकारों को जिनकी जिलास्तरीय तकनीकी कमेटी के 
		मापदण्डानुसार एवं नाबार्ड के नोम्र्स के अनुसार साख सीमा रू. 3.00 लाख से 
		अधिक बनती है तो उन काष्तकारों हेतु योजनान्तर्गत जिसमें नाबार्ड की 
		अनुदानित फसली ऋण योजना के अतिरिक्त बैंक द्वारा साधारण ब्याजदर (12.00 
		प्रतिषत) पर साख सीमा स्वीकृत की जावेगी जिसका लेनदेन चेकबुक द्वारा ग्राहक 
		की आवश्यकता अनुसार एवं इसकी अधिकतम साख सीमा रू. 7.00 लाख तक होगी । ऋण का 
		आकलन पैक्स/लेम्प्स एवं बैंक शाखा से कृषक मित्र योजना में दियेगये अधिकतम 
		फसली मापदण्ड से घटाकर किया जायेगा । योजनान्तर्गत वर्ष (जुलाई से जून) में 
		स्वीकृत साख सीमा के बराबर अथवा साख सीमा के पेटे रहे अधिकतम बकाया के 
		बराबर राशि जो भी कम हो खाते में जमा करानी होगी(ब्याज सहीत) अन्यथा बकाया 
		राशि 30 जून को अवधिपार मानी जायेगी ।
 सहकारी साख संरचना का ग्रामीण काष्तकारों से जुडाव निरन्तर बनाये रखने के 
		उद्धेष्य से ‘कृषकसाथी ऋण योजना’ प्रारम्भ की जा रही है ताकि बड़े भूमिधारक 
		काष्तकार जो बैंक से जुड़े हुए है/जुड़ना चाहते है को फसली ऋण की पूर्ति बैंक 
		द्वारा की जा सके ।
 योजना का नामः-
 इस योजना का नाम ‘‘कृषक साथी ऋण योजना’‘होगा।
 
 उद्धेष्य
 >> बड़े भूमि धारक काष्तकारों को बैंक 
		के माध्यम से फसलीऋण की आवष्यकताओं का सरलीकृत प्रक्रिया के द्वारा एक ही 
		छत के नीचे उपलब्ध करवाया जाना।
 >> अधिक आसान शर्तो, किफायती ब्याजदर 
		एवं ऋण चुकारा करने की अवधि को और सुविधाजनक बनाना।
 ऋण प्रयोजनः-
 >> आध्ुानिक फसली ऋणों की आवष्यकताओं 
		की पूर्ति हेतु ।
 
 पात्रताः
 >> बैंक एवं पैक्स/लेम्प्सके 
		कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
 >> बैंक एवं पैक्स/लेम्प्स के 
		कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की भाररहित कृषिभूमि हो व ऋणी स्वयं 
		इस भूमि पर स्वयंकाष्त करते हो।
 >> काष्तकार पैक्स/लेम्प्स का सदस्य 
		एवं बैंक का नोमिनल मेम्बर हो।
 >> अन्य किसी वित्तीय संस्था का 
		दोषीसदस्य न हो ।
 
 ऋण सीमाः-
 >> क्रमांक 1 के अनुसार अधिकतम साख 
		सीमा 7.00 लाख तक प्रतिसदस्य होगी ।
 
 ऋण की सुरक्षा-
 >> फसली ऋण में स्वीकृत साख सीमा के 
		डेढ़ गुनी डीएलसी मुल्य (उपपंजीयक कार्यलय द्वारा जारी) की कृषिभूमि बैंक के 
		रहन रहेगी । फसली ऋण में स्वीकृतसाख सीमा से आषय पैक्स/लेम्प्स एवं 
		बैंकस्तर पर कृषकमित्र एवं इसी कृषकसाथी योजनान्तर्गत साख सीमा की सम्मिलित 
		राषि से होगा। दो हैसियतदार जमानदारों की जमानत ली जावेगी ।
 
 ब्याज दरः-
 >> इस योजनान्तर्गत दिये जाने वाले 
		ऋण पर 12.00 प्रतिषत की वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज वसुल किया जावेंगा। 
		समय समय पर परिवर्तित । अवधिपार होने की स्थिति में नियमानुसार दण्डनीय 
		ब्याज प्रभारित किया जावेगा ।
 ऋण का चुकाराः-
 >> योजनान्तर्गत साख सीमा 5 वर्ष हेतु 
		स्वीकृत की जावेगी एवं साख सीामा का नवीनीकरण प्रतिवर्ष कृषकमित्र योजना के 
		अनुरूप होगा। क्रमांक 1 में वर्णित किसी भी एक ऋण के एनपीए होने पर संबंधित 
		के सभी ऋणों को एनपीए (आईआरएसी नोम्र्स के अनुसार) माना जायेगा ।
 
 दस्तावेजः-
 >> आवेदक द्वारा कृषकमित्र-कृषकसाथी 
		योजनान्तर्गतऋण आवेदनपत्र में आवेदन करना होगा । संबंधित शाखा के ऋण 
		पर्यवेक्षक एवं शाखाप्रबंधक द्वारा भौतिकसत्यापन एवं अनुसंषा करने के 
		पष्चात् प्रधानकार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।प्रतिभूति से संबंधित 
		आवष्यक दस्तावेज,विधिक रिपोर्ट(स्वत एवं भारमुक्त प्रमाणपत्र),सदस्यता 
		विवरण, जमानत संबंधी ब्यौरा आदि के साथ आवेदनपत्र में आवेदन किया जा सकेगा।ऋण 
		स्वीकृती पश्चात् नियमानुसार मांगवचनपत्र, समय वचनपत्र, ऋण अनुबंध, उपयोगिता 
		पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र, जमानतनामा, भूमि पर भार प्रमाणपत्र इत्यादि की 
		पूर्ति करनी होगी ।
 अन्य -किसी प्रकार का अन्य ऋण बकाया होने पर कृषकसाथी योजनान्तर्गत ऋण की 
		गणना अन्य बकाया ऋण को सम्मिलित हुए की जावेगी ।
 
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